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स्वतंत्र भारद्वाज के समर्थन में थाने पहुंचा हिंदू रक्षा दल

जंतर-मंतर मारपीट मामले में स्वतंत्र भारद्वाज के समर्थन में हिंदू रक्षा दल पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंचा और FIR व पुलिस कार्रवाई को गलत बताया।

eNews Bharat5 September 2026
स्वतंत्र भारद्वाज के समर्थन में थाने पहुंचा हिंदू रक्षा दल

स्वतंत्र भारद्वाज के समर्थन में पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंचा हिंदू रक्षा दल, FIR को बताया गलत

नई दिल्ली। जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान नाबालिग छात्रा के पिता से मारपीट के मामले को लेकर दिल्ली में विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। अब स्वतंत्र भारद्वाज के समर्थन में हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पहुंचे और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। संगठन के कार्यकर्ताओं ने स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ दर्ज FIR को गलत बताया और दावा किया कि मामले में उन पर गंभीर धाराएं लगाई गई हैं।

स्वतंत्र भारद्वाज के समर्थन में थाने पहुंचा हिंदू रक्षा दल

हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं का कहना है कि स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ दर्ज मामला सही तथ्यों पर आधारित नहीं है। संगठन ने पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि पुलिस की ओर से की जा रही कार्रवाई को लेकर उनकी आपत्ति है और इसी के विरोध में वे पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंचे।

यह मामला अब सिर्फ मारपीट के आरोप तक सीमित नहीं रहा है। घटना के बाद सोशल मीडिया पर सामने आए दावों, नई शिकायत और अलग-अलग धाराओं के जुड़ने के कारण विवाद और बढ़ गया है।

23 जून को जंतर-मंतर पर क्या हुआ था?

मामले की शुरुआत 23 जून 2026 की शाम जंतर-मंतर पर हुए CJP के प्रदर्शन से बताई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, एक व्यक्ति अपनी 14 साल की बेटी के साथ प्रदर्शन स्थल पर मौजूद था और मोबाइल से वीडियो बना रहा था। इसी दौरान कुछ युवकों के साथ उसकी कहासुनी हुई।

आरोप है कि इसके बाद दो-तीन युवकों ने उसे घेर लिया और उसके साथ मारपीट की। उसके सिर पर घूंसे मारने और लोहे के कड़े जैसी किसी ठोस चीज से वार करने का भी आरोप लगाया गया। चोट लगने के बाद उसे RML अस्पताल ले जाया गया, जहां मेडिकल जांच में सिर पर दो कटे हुए घाव पाए गए।

स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ पहले से दर्ज है FIR

पीड़ित की शिकायत पर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में FIR नंबर 62/2026 दर्ज की गई थी। इसमें भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 115(2), 126(2) और 3(5) लगाई गई थीं। इस मामले में स्वतंत्र भारद्वाज और सूरज कुमार को नामजद किया गया था।

इसके बाद एक वायरल पॉडकास्ट क्लिप भी सामने आई, जिसमें स्वतंत्र भारद्वाज की ओर से कथित तौर पर घटना में मारपीट करने की बात कही गई थी। इस क्लिप के सामने आने के बाद मामले ने और तूल पकड़ लिया। पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से स्वतंत्र भारद्वाज को हिरासत में लिया।

नाबालिग की शिकायत के बाद POCSO के तहत नई FIR

मामले में उस समय नया मोड़ आया जब नाबालिग की ओर से सोशल मीडिया पर धमकियां मिलने की शिकायत की गई। शिकायत में स्वतंत्र भारद्वाज का नाम भी शामिल था। इसके आधार पर दिल्ली पुलिस ने POCSO एक्ट के तहत नई FIR दर्ज की।

पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि नाबालिग को सोशल मीडिया पर धमकी किसने दी। जांच के दौरान जिस भी व्यक्ति की भूमिका सामने आएगी, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

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पुरानी FIR में SC/ST एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गईं

नाबालिग की शिकायत पर नई FIR दर्ज करने के साथ ही पुलिस ने पहले से दर्ज मामले में SC/ST एक्ट की धाराएं भी जोड़ दी हैं। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को लेकर विवाद और तेज हो गया है।

इसी कार्रवाई का विरोध करते हुए हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पहुंचे। संगठन का कहना है कि स्वतंत्र के खिलाफ कार्रवाई गलत है और मामले में गंभीर धाराएं बेवजह जोड़ी गई हैं। हालांकि, इन दावों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी।

पुलिस जांच से सामने आएगी पूरी सच्चाई

फिलहाल इस पूरे मामले में दो अलग-अलग पक्ष सामने हैं। एक तरफ शिकायतकर्ता पक्ष ने मारपीट और सोशल मीडिया पर धमकी जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं, वहीं स्वतंत्र भारद्वाज के समर्थन में हिंदू रक्षा दल ने पुलिस की कार्रवाई और FIR पर सवाल उठाए हैं।

अब पुलिस जांच इस मामले में सबसे अहम होगी। घटना के वीडियो, सोशल मीडिया पोस्ट, शिकायतों और संबंधित लोगों के बयानों के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर सकती है। फिलहाल मामले में लगाए गए आरोपों को अंतिम सच नहीं माना जा सकता, क्योंकि जांच जारी है।

नोट: इस खबर में सामने आए आरोप संबंधित पक्षों और उपलब्ध रिपोर्टों के आधार पर हैं। किसी भी व्यक्ति की कानूनी जिम्मेदारी जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही तय होगी।


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