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स्कूलों के पास जंक फूड नियम होंगे सख्त, FSSAI ने ड्राफ्ट जारी

FSSAI ने स्कूलों के 50 मीटर दायरे में जंक फूड को लेकर ड्राफ्ट नियम जारी किया है। नमक, चीनी और फैट की मात्रा पर नजर होगी।

enewsbharat24 September 2026
स्कूलों के पास जंक फूड नियम होंगे सख्त, FSSAI ने ड्राफ्ट जारी

स्कूलों के आसपास जंक फूड को लेकर नियम होंगे सख्त

स्कूल जाने वाले बच्चों के खान-पान को लेकर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ने नए ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं। प्रस्तावित नियमों में स्कूलों के आसपास मिलने वाले ऐसे खाद्य पदार्थों पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है, जिनमें नमक, चीनी और फैट की मात्रा अधिक हो सकती है।

ड्राफ्ट के मुताबिक स्कूल परिसर और उसके आसपास के 50 मीटर के दायरे में खाद्य पदार्थों की उपलब्धता और बिक्री को लेकर नियमों को सख्त करने का प्रस्ताव है।

खाने में नमक, चीनी और फैट की होगी जांच

प्रस्तावित व्यवस्था में खाद्य पदार्थों की पोषण संबंधी जानकारी पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। खास तौर पर नमक, चीनी और फैट की मात्रा को देखा जाएगा।

इसका उद्देश्य बच्चों को स्कूल के आसपास ऐसे खाद्य विकल्पों से बचाने की दिशा में काम करना है, जिनका ज्यादा सेवन संतुलित खान-पान के लिए उचित नहीं माना जाता।

स्कूलों में भी खाद्य पदार्थों पर नजर

ड्राफ्ट में स्कूल परिसर में मिलने वाले भोजन को लेकर भी नियमों का प्रस्ताव है। स्कूल कैंटीन, वेंडिंग मशीन और दूसरे खाद्य विक्रेताओं के जरिए उपलब्ध कराए जाने वाले उत्पादों को लेकर पोषण संबंधी मानकों पर जोर दिया जा सकता है।

इसके साथ ही बच्चों और स्कूल स्टाफ के बीच स्वस्थ खान-पान को लेकर जागरूकता बढ़ाने की बात भी प्रस्तावित नियमों का हिस्सा है।

FSSAI ने जारी किया ड्राफ्ट

FSSAI की ओर से जारी ड्राफ्ट का उद्देश्य बच्चों के लिए सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य वातावरण तैयार करना है। प्रस्तावित नियमों पर संबंधित पक्षों से सुझाव और आपत्तियां मांगी जा सकती हैं।

ड्राफ्ट प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम नियमों में बदलाव संभव है। इसलिए फिलहाल इसे प्रस्तावित नियम के तौर पर ही देखा जाना चाहिए।

बच्चों के खान-पान पर बढ़ता ध्यान

स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए संतुलित भोजन और सही पोषण महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी वजह से स्कूलों में मिलने वाले खाद्य पदार्थों और स्कूल के आसपास उपलब्ध खाने को लेकर नियम बनाने पर जोर दिया जा रहा है।

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नए प्रस्ताव के लागू होने के बाद स्कूलों के आसपास खाद्य पदार्थ बेचने वाले दुकानदारों और स्कूल कैंटीन के लिए भी कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां तय हो सकती हैं।

अब आगे क्या होगा?

FSSAI के ड्राफ्ट के बाद संबंधित पक्षों से सुझाव लिए जाएंगे। इसके बाद सरकार और खाद्य नियामक अंतिम नियमों को लेकर फैसला कर सकते हैं।

अगर प्रस्तावित नियम अंतिम रूप में लागू होते हैं, तो स्कूलों के 50 मीटर के दायरे में खाद्य पदार्थों की बिक्री और स्कूल कैंटीन में उपलब्ध भोजन को लेकर निगरानी का दायरा बढ़ सकता है।

फिलहाल यह ड्राफ्ट चरण में है और अंतिम नियम आने के बाद ही साफ होगा कि कौन-कौन से खाद्य पदार्थ और कितनी मात्रा में नमक, चीनी या फैट वाले उत्पाद इन नियमों के दायरे में आएंगे।


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