सवाई माधोपुर में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पीड़ितों को प्रतिकर राशि दिलाने के लिए बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष देवेन्द्र दीक्षित ने की।
बैठक में पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत लंबित मामलों पर विचार-विमर्श किया गया। कुल पांच प्रकरणों में से तीन मामलों में प्रतिकर स्वीकृत किया गया। इनमें हत्या के एक मामले में 5 लाख रुपये, गंभीर चोट के एक मामले में 1 लाख रुपये और एक अंतरिम प्रकरण में 1.25 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई। इस प्रकार कुल 7.25 लाख रुपये प्रतिकर देने के आदेश जारी किए गए।
इसके साथ ही अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी की बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें न्यायिक अभिरक्षा में बंद कैदियों की स्थिति, प्रगति रिपोर्ट और जमानत प्रार्थना पत्रों पर चर्चा की गई।
बैठक में विभिन्न न्यायिक एवं प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति रही, जिनमें न्यायाधीश राजेन्द्र शर्मा, सुन्दर लाल बंशीवाल, असीम कुलश्रेष्ठ, जिला कलेक्टर काना राम, पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मैत्रेयी सहित अन्य अधिकारी शामिल रहे।
इस पहल से पीड़ितों को न्यायिक सहायता मिलने के साथ-साथ न्याय व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।
सोशल मीडिया पर हमें फॉलो करें
राजनीति की हर हलचल, क्रिकेट और स्पोर्ट्स की हर अपडेट, और देश-दुनिया की बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए eNews Bharat के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से जुड़ना न भूलें।
Instagram:




