RBSE का बड़ा फैसला: मार्कशीट सुधार नियम में बड़ा बदलाव
अजमेर स्थित राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) ने 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए मार्कशीट एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में संशोधन से जुड़े नियमों में अहम बदलाव किया है। नए आदेश के अनुसार अब किसी भी प्रकार का सुधार केवल परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर ही कराया जा सकेगा।
बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद नाम, माता-पिता के नाम या जन्मतिथि में किसी भी तरह का संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
नई गाइडलाइन के तहत किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए विद्यालय के मूल रिकॉर्ड को आधार बनाया जाएगा। इसके लिए स्कॉलर रजिस्टर (SR Register), प्रवेश आवेदन पत्र (Admission Form) और स्थानांतरण प्रमाण पत्र (TC) को अनिवार्य दस्तावेजों की सूची में शामिल किया गया है।
विशेष रूप से जन्मतिथि में सुधार के मामलों में इन तीनों दस्तावेजों का होना जरूरी होगा। बोर्ड का कहना है कि इस कदम से शैक्षणिक रिकॉर्ड में पारदर्शिता बढ़ेगी और फर्जी या विवादित मामलों पर रोक लगेगी।
इस निर्णय के बाद शिक्षक संघ रेसटा के प्रदेशाध्यक्ष मोहर सिंह सलावद ने विद्यार्थियों और अभिभावकों से अपील की है कि वे अपनी मार्कशीट और अन्य दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक जांच करें। यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि मिलती है तो उसे निर्धारित समय सीमा के भीतर ही सुधारवा लें, ताकि भविष्य में नौकरी, प्रवेश या अन्य सरकारी प्रक्रियाओं में कोई समस्या न आए।
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