राजस्थान OPS: कर्मचारियों को बड़ी राहत, पुरानी पेंशन योजना चुनने की डेडलाइन बढ़ी; जानिए नई अंतिम तारीख
जयपुर। राजस्थान सरकार ने राज्य के हजारों सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme - OPS) चुनने की समय सीमा बढ़ा दी है। वित्त विभाग द्वारा जारी नए परिपत्र के अनुसार, 1 जनवरी 2004 से 31 मार्च 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को अब 30 सितंबर 2026 तक नई पेंशन योजना (NPS) के स्थान पर OPS का विकल्प चुनने का अंतिम अवसर मिलेगा।
यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जो किसी कारणवश निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना विकल्प नहीं चुन पाए थे। सरकार का कहना है कि पात्र कर्मचारियों को एक बार फिर मौका दिया जा रहा है ताकि वे अपनी पेंशन योजना से जुड़ा महत्वपूर्ण निर्णय ले सकें।
30 सितंबर 2026 के बाद नहीं मिलेगा कोई मौका
वित्त विभाग ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि 30 सितंबर 2026 के बाद किसी भी परिस्थिति में OPS चुनने का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी यह समय-सीमा अंतिम होगी और इसके बाद किसी प्रकार का विस्तार नहीं किया जाएगा। ऐसे में पात्र कर्मचारियों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें।
किन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा?
इस आदेश का लाभ केवल उन कर्मचारियों को मिलेगा जो 1 जनवरी 2004 से 31 मार्च 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए हैं और जिन्होंने अब तक NPS के स्थान पर OPS का विकल्प नहीं चुना है। सरकार ने ऐसे कर्मचारियों को एक बार फिर आवेदन का अवसर प्रदान किया है।
सेवारत कर्मचारियों के लिए क्या कहा सरकार ने?
वित्त विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि वर्तमान में सेवा दे रहे कर्मचारी पहले की तरह OPS के दायरे में बने रहेंगे। यानी इस नए आदेश से उनकी मौजूदा व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होगा। यह निर्णय विशेष रूप से पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए जारी किया गया है।




