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नए वोटर्स के लिए SIR नियम लागू, माता-पिता की जानकारी अनिवार्य अब

चुनाव आयोग ने नए वोटर्स और कुछ पुराने मतदाताओं के लिए SIR प्रक्रिया के तहत माता-पिता की जानकारी देना अनिवार्य किया है, जिससे वोटर लिस्ट अधिक पारदर्शी बनेगी।

eNews Bharat13 July 2026
नए वोटर्स के लिए SIR नियम लागू, माता-पिता की जानकारी अनिवार्य अब

बिहार से शुरू हुई व्यवस्था अब व्यापक स्तर पर लागू

अगर आप पहली बार वोटर बनने की तैयारी कर रहे हैं या भविष्य में वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (Special Intensive Revision - SIR) को लेकर नया निर्देश जारी किया है। अब नए वोटर्स को फॉर्म-6 भरते समय अपने माता-पिता की SIR जानकारी देना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही कुछ पुराने मतदाताओं को भी अपने नाम को वोटर लिस्ट में बनाए रखने के लिए यह जानकारी उपलब्ध करानी होगी।

क्या है चुनाव आयोग का नया नियम?

चुनाव आयोग के नए निर्देश के अनुसार, जो नागरिक पहली बार वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं, उन्हें आवेदन के साथ अपने माता-पिता की SIR संबंधी जानकारी भी देनी होगी। आयोग का कहना है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाना है।

किन पुराने वोटर्स पर भी लागू होगा नियम?

यह नियम केवल नए वोटर्स तक सीमित नहीं है। जिन पुराने मतदाताओं ने पिछली SIR प्रक्रिया में भाग नहीं लिया था, उन्हें भी वोटर लिस्ट में अपना नाम बरकरार रखने के लिए अपने माता-पिता की SIR डिटेल्स उपलब्ध करानी होंगी। इससे मतदाता सूची के रिकॉर्ड को बेहतर तरीके से अपडेट किया जा सकेगा।

फॉर्म-6 के साथ देना होगा घोषणा-पत्र

चुनाव आयोग के मुताबिक, नए वोटर्स को फॉर्म-6 के साथ एक घोषणा-पत्र भी जमा करना होगा, जिसमें माता-पिता से जुड़ी आवश्यक SIR जानकारी शामिल होगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि फॉर्म-6 के मूल प्रारूप में कोई बदलाव नहीं किया गया है, बल्कि यह व्यवस्था निर्देशों के माध्यम से लागू की गई है।

पहले बिहार में लागू हुई थी यह प्रक्रिया

चुनाव आयोग के अधिकारियों के अनुसार, यह व्यवस्था सबसे पहले बिहार में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) प्रक्रिया के दौरान लागू की गई थी। वहां प्रतिदिन जारी होने वाले SIR बुलेटिन में घोषणा-पत्र के साथ भरे गए आवेदन भी शामिल किए जाते थे। अब इसी प्रक्रिया को व्यापक स्तर पर लागू किया जा रहा है।

चुनाव आयोग ने क्यों लिया यह फैसला?

आयोग का कहना है कि मतदाता सूची में गलत या डुप्लीकेट नामों को कम करने, रिकॉर्ड को अधिक प्रमाणिक बनाने और चुनावी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। इससे भविष्य में मतदाता सूची के सत्यापन की प्रक्रिया और अधिक प्रभावी हो सकेगी।

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आवेदन करने से पहले रखें ये दस्तावेज तैयार

यदि आप पहली बार वोटर बनने जा रहे हैं, तो आवेदन से पहले अपने और अपने माता-पिता से जुड़ी आवश्यक जानकारी एवं दस्तावेज तैयार रखें। इससे आवेदन प्रक्रिया तेज होगी और किसी प्रकार की तकनीकी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।

निष्कर्ष

चुनाव आयोग का यह नया नियम देश की मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी और सटीक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नए और पात्र मतदाताओं को आवेदन करने से पहले SIR प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी अवश्य लेनी चाहिए, ताकि उनका आवेदन बिना किसी परेशानी के पूरा हो सके।


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