मध्यपूर्व में चल रहे निरंतर संघर्ष के चलते अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी गैस और आपूर्ति श्रृंखला पर संभावित प्रभाव को देखते हुए भारत सरकार द्वारा गैस आपूर्ति संबंधी नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इन निर्देशों के तहत देशभर में गैस वितरण व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया है।
जिला कलेक्टर काना राम ने जानकारी देते हुए बताया कि सवाई माधोपुर जिले में एलपीजी गैस की पर्याप्त उपलब्धता है और आमजन को किसी भी प्रकार की घबराहट या चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने रसद विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अवैध भंडारण, अवैध रिफिलिंग और किसी भी प्रकार की अनियमितता के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि आम लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।
गैस आपूर्ति से संबंधित समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जिले में 181, 112 और 14435 हेल्पलाइन नंबर 24 घंटे संचालित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही जिला रसद कार्यालय में 07462-294515 नंबर पर कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि जिले में कहीं भी कृत्रिम संकट, कालाबाजारी या जमाखोरी जैसी स्थिति उत्पन्न न हो।
जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और उनका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, निर्धारित समयावधि के बाद गैस रिफिलिंग के लिए आवेदन करने वाले उपभोक्ताओं को बिना किसी देरी के सेवा उपलब्ध कराई जाए।
जिला रसद अधिकारी रामभजन मीना ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जारी नए निर्देशों के अनुसार अब 14.2 किलोग्राम गैस सिलेंडर की बुकिंग ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में 45 दिनों के स्थान पर 25 दिनों में की जा सकेगी। वहीं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए यह अवधि 45 दिन निर्धारित की गई है।
इसके अतिरिक्त 5 किलोग्राम सिलेंडर (नॉन उज्ज्वला) की बुकिंग 9 दिन बाद और उज्ज्वला योजना के तहत 16 दिन बाद होगी। वहीं 10 किलोग्राम कंपोजिट सिलेंडर की बुकिंग 18 दिन बाद की जा सकेगी।
प्रशासन द्वारा 1 अप्रैल 2026 को घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक दुरुपयोग और अवैध भंडारण के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की गई। जिला रसद अधिकारी के नेतृत्व में प्रवर्तन जांच दल ने 18 गैस सिलेंडर जब्त किए। संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदान और वितरण विनियमन) आदेश 2000 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि गैस सिलेंडर की बुकिंग में किसी प्रकार की जल्दबाजी या पैनिक बुकिंग न करें। जिले में एलपीजी गैस, पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और आपूर्ति पूरी तरह सुचारू रूप से जारी है।




