करूर भगदड़ केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, टीवीके नेताओं को मिली राहत
करूर भगदड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने डीएमके को बड़ा झटका देते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी है। याचिका में मांग की गई थी कि मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय और तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) के नेताओं को पीड़ित परिवारों से मिलने और बातचीत करने से रोका जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस मांग को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि पीड़ित परिवारों से मिलना और उनका हालचाल जानना किसी भी जनप्रतिनिधि का अधिकार है, जब तक इससे कानून-व्यवस्था प्रभावित न हो।
डीएमके ने अपनी याचिका में तर्क दिया था कि इस तरह की मुलाकातों से कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है और मामले की जांच प्रभावित हो सकती है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को पर्याप्त आधार नहीं माना और याचिका को खारिज कर दिया।
इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय और टीवीके नेताओं के लिए पीड़ित परिवारों से मुलाकात का रास्ता साफ हो गया है। वहीं, इस फैसले को लेकर तमिलनाडु की राजनीति में नई बहस शुरू होने की संभावना है।




