पिडावा क्षेत्र में 2021 में हुई युवती पूजा की हत्या के प्रकरण में अदालत ने आज फैसला सुनाया। एससी/एसटी कोर्ट, झालावाड़ ने आरोपी जुबेर खान पुत्र जमील खान निवासी बाकिपुर उर्फ हमीरपुर को दोषी मानते हुए आजिवन कारावास और ₹1,00,000 जुर्माने की सजा सुनाई।
जज सुनीता मीणा ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दंडित किया। विशिष्ट लोक अभियोजन महेश कुमार पाटीदार ने बताया कि यह मामला 8 अक्टूबर 2021 का है, जब फरियादी राधेश्याम ने अपनी 18 वर्षीय पुत्री पूजा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई थी।
रिपोर्ट के अनुसार, पूजा खेत में मजदूरी के लिए गई थी। दिन में करीब 10 से 11 बजे के बीच जुबेर खान ने उसे जमीन पर गिराकर चाकू से हमला कर गला काटकर हत्या कर दी। परिजनों ने बताया कि आरोपी पहले से ही पूजा को परेशान करता था।
पुलिस ने मामले की तफ्तीश कर कोर्ट में चालान पेश किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन ने 29 गवाह और 59 दस्तावेज़ अदालत में पेश किए। अदालत ने सभी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई।
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