शाहपुरा में दिव्यांग अधिकारों पर जागरूकता शिविर आयोजित
90 लाभार्थियों को कानूनी अधिकारों एवं सरकारी योजनाओं की दी जानकारी
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर की अध्यक्ष माधवी दिनकर एवं तालुका विधिक सेवा समिति शाहपुरा की अध्यक्ष ललिता शर्मा (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम) के निर्देशन में नगर परिषद शाहपुरा के विभिन्न स्थानों पर दिव्यांगजनों के कानूनी अधिकारों को लेकर जागरूकता शिविर आयोजित किए गए।
शिविर की अध्यक्षता मनरेगा प्रभारी पंकज शर्मा ने की। इस अवसर पर अधिकार मित्र दिनेश कुमार शर्मा ने दिव्यांग व्यक्तियों को उपलब्ध कानूनी अधिकारों, सरकारी योजनाओं एवं विभिन्न सुविधाओं की विस्तृत जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि दिव्यांग व्यक्तियों के कार्य सरकारी विभागों में प्राथमिकता के आधार पर किए जाते हैं तथा आरक्षण के आधार पर उन्हें सरकारी सेवाओं में विशेष अवसर और छूट प्रदान की जाती है। यदि किसी दिव्यांग व्यक्ति के साथ प्रताड़ना, मारपीट या अन्य अपराध होता है तो पुलिस द्वारा ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई की जाती है।
उन्होंने बताया कि दिव्यांगजन भूमि खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट, रोडवेज बसों में स्मार्ट कार्ड सुविधा तथा आश्रितों को छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा 70 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे वरिष्ठ नागरिक जिन्हें चलने-फिरने में कठिनाई होती है, उन्हें निशुल्क फोल्डिंग व्हीलचेयर उपलब्ध कराने का भी प्रावधान है।
दिनेश कुमार शर्मा ने नालसा जागृति योजना-2025 के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उनके मौलिक और कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न अभियान चलाए जा रहे हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति जानकारी के अभाव में अपने अधिकारों से वंचित न रहे।
उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही मूक-बधिर, नाबालिग, वृद्धजन एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने का कार्य भी किया जा रहा है।
विधिक जागरूकता अभियान के तहत बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, भ्रूण हत्या रोकथाम एवं अन्य सामाजिक विषयों पर भी नुक्कड़ नाटकों और जनजागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से जानकारी दी जा रही है।




