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दिशा सालियान केस में CBI जांच के आदेश, हाईकोर्ट ने FIR के निर्देश दिए

दिशा सालियान मौत मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने CBI जांच के आदेश दिए। FIR दर्ज होगी और पर्याप्त सबूत मिलने तक किसी को आरोपी नहीं माना जाएगा। छह साल बाद दिशा सालियान

enews bharat2 September 2026
दिशा सालियान केस में CBI जांच के आदेश, हाईकोर्ट ने FIR के निर्देश दिए

छह साल बाद दिशा सालियान केस में नया मोड़, CBI करेगी जांच

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में बुधवार को बड़ा कानूनी घटनाक्रम सामने आया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने वर्ष 2020 में हुई दिशा सालियान की मौत की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI को सौंपने का आदेश दिया है। कोर्ट ने CBI को FIR दर्ज करने और मामले की विस्तृत जांच करने के निर्देश दिए हैं।

हाईकोर्ट का यह आदेश दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान की याचिका पर आया है। याचिका में उन्होंने अपनी बेटी की मौत की परिस्थितियों पर सवाल उठाते हुए मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की थी। कोर्ट ने CBI को याचिकाकर्ता का बयान दर्ज करने और जांच के लिए वरिष्ठ एवं अनुभवी अधिकारी नियुक्त करने का भी निर्देश दिया है।

CBI दर्ज करेगी FIR, मुंबई पुलिस से लेगी रिकॉर्ड

बॉम्बे हाईकोर्ट ने CBI को मामले में FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही मुंबई पुलिस को मामले से संबंधित दस्तावेज और रिकॉर्ड केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंपने के लिए कहा गया है। CBI को दिशा सालियान की मौत से जुड़े सभी पहलुओं की जांच करने का निर्देश दिया गया है।

अदालत ने यह भी कहा कि जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों और सबूतों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाए। यदि जांच में संज्ञेय अपराध सामने आता है तो नियमानुसार आगे कार्रवाई की जाएगी।

कोर्ट की अहम टिप्पणी—बिना सबूत किसी को आरोपी नहीं माना जाएगा

इस मामले में हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण सावधानी भी स्पष्ट की है। अदालत ने कहा कि जांच के दौरान पर्याप्त सामग्री और उचित संदेह के आधार के बिना किसी व्यक्ति को आरोपी नहीं माना जाना चाहिए। यानी केवल आरोप या अटकलों के आधार पर किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती।

यह टिप्पणी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दिशा सालियान की मौत के बाद से ही मामले को लेकर कई तरह के दावे और चर्चाएं सामने आती रही हैं। अब CBI जांच के दौरान सामने आने वाले दस्तावेज, बयान और अन्य सबूत ही मामले की आगे की दिशा तय करेंगे।

8 जून 2020 को हुई थी दिशा सालियान की मौत

दिशा सालियान की मौत 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड इलाके में एक इमारत से गिरने के बाद हुई थी। वह अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर थीं। दिशा की मौत के कुछ दिनों बाद ही सुशांत सिंह राजपूत की भी मुंबई में मौत हुई थी, जिसके चलते दोनों घटनाओं को लेकर लंबे समय से सार्वजनिक चर्चा होती रही है।

दिशा सालियान की मौत को लेकर उनके परिवार की ओर से जांच में गंभीर सवाल उठाए गए थे। उनके पिता की याचिका के बाद अब हाईकोर्ट ने मामले की जांच CBI को सौंपने का रास्ता साफ कर दिया है।

छह साल बाद फिर खुली जांच की राह

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वर्ष 2020 में हुई इस मौत के करीब छह साल बाद मामले की जांच को लेकर हाईकोर्ट का यह आदेश महत्वपूर्ण माना जा रहा है। CBI अब उपलब्ध रिकॉर्ड और दस्तावेजों को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच आगे बढ़ाएगी। एजेंसी संबंधित लोगों के बयान दर्ज करने के साथ घटनाक्रम से जुड़े सभी पहलुओं की जांच करेगी।

यदि जांच में कोई संज्ञेय अपराध सामने आता है तो CBI आगे कानूनी कार्रवाई करेगी। वहीं, यदि जांच में ऐसा अपराध नहीं मिलता है तो अदालत के निर्देशानुसार उचित क्लोजर प्रक्रिया अपनाई जाएगी। दिशा के पिता को ऐसी स्थिति में आपत्ति दर्ज कराने और विरोध याचिका दाखिल करने की स्वतंत्रता भी दी गई है।

अब CBI जांच से सामने आएगा सच

बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब दिशा सालियान मौत मामले में CBI की जांच पर सभी की नजरें टिकी हैं। जांच एजेंसी के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी मौत से जुड़ी परिस्थितियों की निष्पक्ष और साक्ष्य आधारित जांच करना होगी।

फिलहाल अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी व्यक्ति को केवल आरोपों के आधार पर आरोपी नहीं माना जाएगा। जांच में सामने आने वाले पर्याप्त सबूतों के आधार पर ही आगे की कानूनी कार्रवाई होगी।


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