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दिल्ली में नाबालिग से रेप, सोशल मीडिया दोस्त पर केस दर्ज

दिल्ली के वजीराबाद में सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद नाबालिग को होटल ले जाने का आरोप है। पुलिस ने POCSO में केस दर्ज किया।

enewsbharat24 September 2026
दिल्ली में नाबालिग से रेप, सोशल मीडिया दोस्त पर केस दर्ज

सोशल मीडिया पर दोस्ती, फिर होटल में बुलाने का आरोप

दिल्ली के वजीराबाद इलाके से नाबालिग लड़की से जुड़े यौन अपराध का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक, लड़की की सोशल मीडिया के जरिए एक युवक से पहचान हुई थी। आरोप है कि युवक ने दोस्ती के बहाने नाबालिग को एक होटल में बुलाया, जहां उसके साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया गया।

घटना के बाद लड़की घर पहुंची और परिवार को पूरी बात बताई। इसके बाद परिजन पुलिस के पास पहुंचे। पुलिस ने नाबालिग का मेडिकल परीक्षण कराया और उसके बयान के आधार पर मामला दर्ज किया।

POCSO एक्ट के तहत दर्ज हुआ मामला

पुलिस ने मामले में Protection of Children from Sexual Offences यानी POCSO Act की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। नाबालिग की पहचान कानून के अनुसार सार्वजनिक नहीं की गई है।

पुलिस अब घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है। जांच टीम होटल के रजिस्टर, CCTV फुटेज और दूसरे रिकॉर्ड की भी पड़ताल कर रही है, ताकि घटनाक्रम की पुष्टि की जा सके।

आरोपी घटना के बाद फरार

पुलिस के मुताबिक, आरोपी घटना के बाद से फरार है। उसकी तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। पुलिस सोशल मीडिया के जरिए दोनों की पहचान और संपर्क से जुड़ी जानकारी भी जांच का हिस्सा बना रही है।

जांच में यह भी देखा जा रहा है कि नाबालिग होटल तक कैसे पहुंची और होटल में उसकी एंट्री किन परिस्थितियों में हुई। होटल के दस्तावेज और CCTV फुटेज इस जांच में महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

12 दिनों में चौथा मामला होने का दावा

इस घटना को दिल्ली में हाल के दिनों में सामने आए नाबालिगों से जुड़े यौन अपराधों की कड़ी में देखा जा रहा है। मीडिया रिपोर्टों में सितंबर के दौरान राजधानी में ऐसे कई मामले सामने आने का उल्लेख किया गया है।

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हालांकि अलग-अलग मामलों की परिस्थितियां अलग हैं और प्रत्येक मामले की जांच स्वतंत्र रूप से की जा रही है। इसलिए किसी एक घटना के आधार पर सभी मामलों को एक जैसा मानना उचित नहीं होगा।

नाबालिग की पहचान गोपनीय रखना जरूरी

ऐसे मामलों में पीड़िता की पहचान सार्वजनिक करना कानूनन प्रतिबंधित है। इसलिए नाम, फोटो या ऐसी कोई जानकारी साझा नहीं की जा रही है जिससे उसकी पहचान हो सके।

फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और आरोपी की गिरफ्तारी के बाद मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई होगी। अदालत में आरोप साबित होने तक आरोपी को दोषी नहीं माना जा सकता।


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