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दतिया विधानसभा उपचुनाव का ऐलान, जानिए मतदान और परिणाम की पूरी तारीख

मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को उपचुनाव होगा। राजेंद्र भारती की अयोग्यता के बाद निर्वाचन आयोग ने पूरा चुनाव कार्यक्रम जारी किया।

Enews Bharat2 July 2026
दतिया विधानसभा उपचुनाव का ऐलान, जानिए मतदान और परिणाम की पूरी तारीख

राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त होने के बाद दतिया सीट पर उपचुनाव, 30 जुलाई को मतदान और 3 अगस्त को आएंगे नतीजे।

भारत निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के राजेंद्र भारती ने इस सीट से जीत दर्ज की थी। हालांकि, अप्रैल 2026 में अदालत द्वारा तीन वर्ष की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई थी, जिसके चलते यह सीट रिक्त हो गई।

निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 6 जुलाई 2026 को राजपत्र (गजट) अधिसूचना जारी होगी। उम्मीदवार 13 जुलाई तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 16 जुलाई तक नाम वापस लेने का अवसर रहेगा।

इस सीट पर 30 जुलाई 2026 को मतदान कराया जाएगा। मतगणना 3 अगस्त 2026 को होगी और पूरी चुनाव प्रक्रिया 4 अगस्त 2026 तक पूरी कर ली जाएगी।

राजेंद्र भारती की सदस्यता क्यों गई?

2 अप्रैल 2026 को कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को कोऑपरेटिव बैंक घोटाले के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष की सजा सुनाई थी। हालांकि, अदालत ने उन्हें 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत भी दे दी थी।

भारतीय कानून के अनुसार यदि किसी विधायक को दो वर्ष या उससे अधिक की सजा होती है, तो उसकी विधानसभा सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है। इसी प्रावधान के तहत राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त हुई और दतिया सीट पर उपचुनाव की आवश्यकता पड़ी।

इसी मामले में सह-आरोपी रघुवीर शरण प्रजापति को भी तीन वर्ष की सजा सुनाई गई थी और बाद में उन्हें भी जमानत मिल गई।

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किन धाराओं में दोषी ठहराया गया?

अदालत ने राजेंद्र भारती को आईपीसी की धारा 120बी (आपराधिक साजिश), 420 (धोखाधड़ी), 467 (जालसाजी), 468 (फर्जी दस्तावेज तैयार करना) और 471 (फर्जी दस्तावेज का उपयोग) के तहत दोषी माना। इससे पहले उन्होंने अपने खिलाफ चल रहे मुकदमे को ग्वालियर की एमपी/एमएलए कोर्ट से दिल्ली स्थानांतरित कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया था।


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