जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, न्यायालय के तत्वावधान में मंगलवार को केंद्रीय विद्यालय बूंदी में “साइबर जागरूकता और पॉक्सो एक्ट” पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
इस कार्यक्रम में ट्रेनिंग मजिस्ट्रेट पूनम बैरा एवं अधिकार मित्र लवकुश हर्षल ने विद्यार्थियों को साइबर सुरक्षा और कानूनी अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की।
शिविर के दौरान छात्र-छात्राओं को साइबर क्राइम, पॉक्सो एक्ट (POCSO Act), हैकिंग तथा अन्य ऑनलाइन और सामाजिक अपराधों के बारे में विस्तार से बताया गया।
विद्यालय के प्राचार्य यू.एस. विजय ने विद्यार्थियों को इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग, व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा तथा संदिग्ध गतिविधियों से सतर्क रहने की सलाह दी। कार्यक्रम का संचालन श्रीकांत शर्मा द्वारा किया गया।
पूनम बैरा ने कहा कि डिजिटल युग में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए विद्यार्थियों का जागरूक होना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने पॉक्सो एक्ट के तहत बच्चों के अधिकारों और सुरक्षा प्रावधानों की भी जानकारी दी।
अधिकार मित्र लवकुश हर्षल ने बताया कि किसी भी प्रकार के अपराध या उत्पीड़न की स्थिति में तुरंत संबंधित प्राधिकरण या हेल्पलाइन से संपर्क करना चाहिए।
कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों ने सक्रिय रूप से प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासाओं का समाधान किया। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षिका शिल्पा दहिया ने इस पहल के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का आभार व्यक्त किया।
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