MCA के पांच खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबन पर हाईकोर्ट ने दोबारा निरीक्षण का आदेश दिया, फिलहाल केवल चाय-कॉफी परोसने की अनुमति।
मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन यानी MCA परिसर में संचालित पांच रेस्टोरेंट और कैंटीनों के FSSAI लाइसेंस निलंबित किए जाने के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी FDA को इन सभी प्रतिष्ठानों का दोबारा निरीक्षण करने और रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। FDA की कमान IAS अधिकारी तुकाराम मुंढे के पास है।
मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रविंद्र घुगे और न्यायमूर्ति गौतम अंखड़ की खंडपीठ ने की। अदालत ने FDA को गुरुवार दोपहर MCA परिसर का दोबारा निरीक्षण करने और सोमवार सुबह तक अपनी रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट करना होगा कि निलंबित FSSAI लाइसेंस बहाल किए जा सकते हैं या नहीं।
किन पांच प्रतिष्ठानों पर हुई थी कार्रवाई?
FDA की टीम ने BKC स्थित शरद पवार इंडोर क्रिकेट अकादमी और मनोरंजन केंद्र में अचानक निरीक्षण किया था। जांच के दौरान रसोई में गंदगी, कॉकरोच, मक्खियों और खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन की बात सामने आई थी। इसके बाद पांच खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए।
इनमें परमिट रूम, ओरिएंटल स्विंग, क्लबवे एंड पेस्ट्री काउंटर, मेडिटेरेनियन और पैवेलियन शामिल हैं।
FDA की कार्रवाई के बाद MCA ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और लाइसेंस निलंबन को चुनौती दी।
MCA ने कहा- 98% तक नियमों का पालन
MCA की ओर से कोर्ट में दावा किया गया कि FDA की कार्रवाई के बाद परिसर में सफाई और खाद्य सुरक्षा से जुड़े करीब 98 प्रतिशत नियमों का पालन किया जा चुका है। MCA का कहना था कि जब कमियों को दूर कर दिया गया है तो लाइसेंस निलंबन जारी रखने का कोई आधार नहीं होना चाहिए।
FDA की ओर से अतिरिक्त सरकारी वकील प्रियभूषण काकड़े ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। उन्होंने यह भी बताया कि लाइसेंस निलंबन के खिलाफ संबंधित पक्षों के पास FDA प्रमुख के सामने अपील करने का विकल्प मौजूद है।



