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बॉम्बे हाईकोर्ट का FDA को आदेश, MCA के 5 ठिकानों की फिर जांच

बॉम्बे हाईकोर्ट ने MCA के पांच खाद्य प्रतिष्ठानों की दोबारा जांच का आदेश दिया। रिपोर्ट आने तक यहां सिर्फ चाय और कॉफी परोसने की अनुमति है।

enews bharat25 August 2026
बॉम्बे हाईकोर्ट का FDA को आदेश, MCA के 5 ठिकानों की फिर जांच

MCA के पांच खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबन पर हाईकोर्ट ने दोबारा निरीक्षण का आदेश दिया, फिलहाल केवल चाय-कॉफी परोसने की अनुमति।

मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन यानी MCA परिसर में संचालित पांच रेस्टोरेंट और कैंटीनों के FSSAI लाइसेंस निलंबित किए जाने के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी FDA को इन सभी प्रतिष्ठानों का दोबारा निरीक्षण करने और रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। FDA की कमान IAS अधिकारी तुकाराम मुंढे के पास है।

मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रविंद्र घुगे और न्यायमूर्ति गौतम अंखड़ की खंडपीठ ने की। अदालत ने FDA को गुरुवार दोपहर MCA परिसर का दोबारा निरीक्षण करने और सोमवार सुबह तक अपनी रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट करना होगा कि निलंबित FSSAI लाइसेंस बहाल किए जा सकते हैं या नहीं।

किन पांच प्रतिष्ठानों पर हुई थी कार्रवाई?

FDA की टीम ने BKC स्थित शरद पवार इंडोर क्रिकेट अकादमी और मनोरंजन केंद्र में अचानक निरीक्षण किया था। जांच के दौरान रसोई में गंदगी, कॉकरोच, मक्खियों और खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन की बात सामने आई थी। इसके बाद पांच खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए।

इनमें परमिट रूम, ओरिएंटल स्विंग, क्लबवे एंड पेस्ट्री काउंटर, मेडिटेरेनियन और पैवेलियन शामिल हैं।

FDA की कार्रवाई के बाद MCA ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और लाइसेंस निलंबन को चुनौती दी।

MCA ने कहा- 98% तक नियमों का पालन

MCA की ओर से कोर्ट में दावा किया गया कि FDA की कार्रवाई के बाद परिसर में सफाई और खाद्य सुरक्षा से जुड़े करीब 98 प्रतिशत नियमों का पालन किया जा चुका है। MCA का कहना था कि जब कमियों को दूर कर दिया गया है तो लाइसेंस निलंबन जारी रखने का कोई आधार नहीं होना चाहिए।

FDA की ओर से अतिरिक्त सरकारी वकील प्रियभूषण काकड़े ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। उन्होंने यह भी बताया कि लाइसेंस निलंबन के खिलाफ संबंधित पक्षों के पास FDA प्रमुख के सामने अपील करने का विकल्प मौजूद है।

हाईकोर्ट ने क्यों दिया दोबारा जांच का आदेश?

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अदालत ने कहा कि अगर अब परिसर में स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन किया जा रहा है, तो अपील पर फैसला होने तक प्रतिष्ठानों को पूरी तरह बंद रखना उचित नहीं होगा।

इसी आधार पर कोर्ट ने FDA को दोबारा निरीक्षण करने और वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। इससे यह साफ होगा कि पहले मिली कमियों को वास्तव में दूर किया गया है या नहीं।

फिलहाल सिर्फ चाय-कॉफी की अनुमति

MCA में होने वाले टूर्नामेंट और अन्य आयोजनों को देखते हुए हाईकोर्ट ने अंतरिम व्यवस्था भी तय की है। कोर्ट ने फिलहाल खिलाड़ियों और आगंतुकों को ऑटोमैटिक वेंडिंग मशीन से केवल चाय और कॉफी परोसने की अनुमति दी है।

हालांकि, इस दौरान किसी भी तरह का तैयार भोजन परोसने की अनुमति नहीं होगी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 31 अगस्त को होगी।


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