बकानी मंडी के बाहर फसल खरीदने पर लगेगा 21 हजार रुपये जुर्माना
कृषि उपज गोण मंडी बकानी में व्यापारियों की बैठक आयोजित कर मंडी व्यवस्था में पारदर्शिता लाने और किसानों की सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। बैठक में सर्वसम्मति से तय किया गया कि अब मंडी परिसर के बाहर कृषि जिंसों की खरीद-फरोख्त करने वाले व्यापारियों पर 21 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
बकानी नगर में संचालित कृषि उपज गोण मंडी कई वर्षों से कभी नियमित रूप से संचालित होती रही तो कभी बंद रहने के कारण किसानों और व्यापारियों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ा। हालांकि पिछले कुछ समय से मंडी में कृषि जिंसों की तुलाई और खरीद-फरोख्त नियमित रूप से जारी है।
इसके बावजूद कुछ व्यापारी अपने निजी प्रतिष्ठानों पर किसानों की फसलों की खरीद कर रहे थे, जिससे मंडी नियमों का उल्लंघन हो रहा था। इस स्थिति को देखते हुए प्रशासनिक कार्रवाई की प्रतीक्षा करने के बजाय स्वयं मंडी समिति के व्यापारियों ने अनुशासन और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सख्त निर्णय लिया।
मंडी व्यापार मंडल अध्यक्ष जगदीश चंद्र घाटिया ने बताया कि बकानी गोण मंडी के सभी व्यापारियों की सहमति से यह फैसला लिया गया है कि कृषि जिंसों की खरीद-फरोख्त केवल मंडी परिसर के अंदर ही की जाएगी। किसानों की फसलों की तुलाई प्रतिदिन सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मंडी परिसर में होगी।
उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यापारी अपने निजी प्रतिष्ठान पर किसानों की फसल खरीदते या तुलाई करते हुए पाया गया तो उससे मंडी समिति द्वारा 21 हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। यह निर्णय मंडी के सभी व्यापारियों द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया है।




