अविकानगर संस्थान में पोश एक्ट विषय पर हिंदी कार्यशाला आयोजित
भाकृअनुप–केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर (मालपुरा, जिला टोंक, राजस्थान) में 9 मार्च 2026 को अपराह्न 3:30 बजे संस्थान के सभागार में एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का विषय था – “POSH Act पालन: कार्यस्थल पर महिलाओं की समानता और सुरक्षा को सशक्त बनाना”।
कार्यशाला का संचालन संस्थान के हिंदी अधिकारी एवं आंतरिक शिकायत समिति (ICC) के सदस्यों द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी श्री इंद्रभूषण कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि POSH Act का पालन केवल कानूनी बाध्यता नहीं बल्कि प्रत्येक कर्मचारी और संस्था की नैतिक जिम्मेदारी भी है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की गरिमा, सुरक्षा और भयमुक्त कार्यस्थल सुनिश्चित करना इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है।
कार्यशाला में आंतरिक शिकायत समिति (ICC) की भूमिका और गठन के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही बताया गया कि जिन संस्थानों में महिला कर्मचारियों की संख्या 10 से कम होती है, वहां शिकायतें जिला शिकायत समिति (LCC) को दी जा सकती हैं।
कार्यक्रम के दौरान यह भी बताया गया कि POSH Act का उल्लंघन करने पर दोषी कर्मचारी को अधिकतम दंड के रूप में सेवा समाप्ति तक की सजा दी जा सकती है। वहीं झूठी शिकायतों की स्थिति में संबंधित कार्मिक के विरुद्ध भी कार्रवाई का प्रावधान है। सरकार द्वारा सभी सार्वजनिक और निजी संस्थानों को महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
कार्यशाला में संस्थान के सभी कार्मिकों तथा क्षेत्रीय केंद्रों के कर्मचारियों ने सक्रिय भागीदारी की। प्रश्नोत्तर सत्र में कर्मचारियों ने अपनी जिज्ञासाएं रखीं और POSH Act के व्यावहारिक पहलुओं पर चर्चा की।
संस्थान के मीडिया प्रभारी डॉ. अमरसिंह मीना ने जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्यशाला के माध्यम से कर्मचारियों में जागरूकता बढ़ी है और भविष्य में भी इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहेंगे।




