मकराना, संवाददाता: लक्ष्मण सिंह मैढ़
मकराना शहर को दहला देने वाले बहुचर्चित मकराना थाना पथराव कांड फैसले में आखिरकार न्याय का फैसला सामने आ गया है। करीब 12 वर्षों तक चली लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सोमवार को एडीजे कोर्ट ने इस सनसनीखेज मामले में निर्णय सुनाया। इस फैसले ने न केवल पुलिस प्रशासन को राहत दी, बल्कि यह भी साबित किया कि कानून की प्रक्रिया भले ही लंबी हो, लेकिन न्याय अंततः मिलता जरूर है।
12 साल बाद आया ऐतिहासिक न्याय
एडीजे कोर्ट ने अपने फैसले में मकराना थाना पथराव कांड फैसले के तहत 24 आरोपियों को दोषी ठहराया। अदालत ने सभी दोषियों को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। वहीं, पर्याप्त सबूतों के अभाव में 10 आरोपियों को बरी कर दिया गया। यह फैसला पुलिस पर हुए हमले और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसे गंभीर अपराधों के मामलों में एक कड़ा संदेश माना जा रहा है।
कैसे भड़की थी मकराना में हिंसा
सरकारी वकील हरिकिशन ने अदालत को बताया कि यह मामला अप्रैल 2013 का है। उस समय मकराना में अचानक हालात बेकाबू हो गए थे। करीब पांच से छह हजार लोगों की उग्र भीड़ ने मकराना थाने को चारों ओर से घेर लिया था। भीड़ ने पुलिस पर अचानक हमला बोल दिया और जमकर पथराव किया। मकराना थाना पथराव कांड फैसले से जुड़े इस घटनाक्रम ने पूरे शहर को हिला कर रख दिया था।
पुलिसकर्मियों पर हमला और सरकारी वाहन जलाया गया
इस हिंसक घटना के दौरान कई पुलिस अधिकारी और कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हालात इतने बिगड़ गए थे कि थाने में तोड़फोड़ की गई और एक सरकारी वाहन को आग के हवाले कर दिया गया। इस घटना के बाद मकराना सहित आसपास के क्षेत्रों में भय और अराजकता का माहौल बन गया था।
एफआईआर से चार्जशीट तक की कानूनी प्रक्रिया
घटना के तुरंत बाद तत्कालीन थानाधिकारी की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई। पुलिस ने गहन अनुसंधान करते हुए साक्ष्य जुटाए और कुल 47 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में पेश की। मकराना थाना पथराव कांड फैसले तक पहुंचने की यह प्रक्रिया लंबी और जटिल रही।
मामले में सामने आए अहम तथ्य
लंबी सुनवाई के दौरान कई अहम तथ्य सामने आए—
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8 आरोपियों की मृत्यु हो चुकी है
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3 आरोपी अभी भी फरार हैं
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1 आरोपी का मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है
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24 आरोपियों को दोषी ठहराया गया
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10 आरोपियों को बरी किया गया
अभियोजन पक्ष की मजबूत दलीलें
अभियोजन पक्ष ने अदालत में 35 गवाहों के बयान दर्ज कराए और 52 महत्वपूर्ण दस्तावेज पेश किए। इन साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने माना कि यह घटना सुनियोजित हिंसा का परिणाम थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि दोषी आरोपियों की भूमिका संदेह से परे साबित होती है, जिसके चलते मकराना थाना पथराव कांड फैसला दोषियों के खिलाफ गया।
किन आरोपियों को मिली सजा
अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए आरोपियों में शहादत, अब्दुल रहीम, अरफान अहमद, गयूर अहमद, सईद उर्फ शेठी, इकबाल, शहादत अली, अब्दुल मनान, अब्दुल कादिर, निजामुद्दीन, गुफरान, हाजी दूदू, नन्नू जुर्राट, रफीक अहमद, अब्दुल कयूम कुरेशी, नासिर हुसैन, रियाज अहमद, शाहिद, न्याज मोहम्मद, सलीम, इस्लाम जोया सहित कुल 24 आरोपी शामिल हैं।
किन आरोपियों को किया गया बरी
पर्याप्त साक्ष्य न मिलने के कारण अदालत ने मोहम्मद रेहान, अब्दुल वहीद, अब्दुल बारी, शरीफ अहमद, असलम, इमरान अहमद, शौकत उर्फ राजू, मोहम्मद नदीम, मोहम्मद असलम खान और मोहम्मद असलम को बरी कर दिया।
फैसले के बाद मकराना में माहौल
मकराना थाना पथराव कांड फैसले के बाद शहर में यह मामला फिर से चर्चा का विषय बन गया है। आमजन इसे कानून-व्यवस्था के लिए एक मजबूत और सख्त संदेश के रूप में देख रहे हैं। वहीं, आरोपी पक्ष के अधिवक्ता शेख अकबर अली ने इस फैसले से असहमति जताते हुए उच्च न्यायालय में चुनौती देने की बात कही है।
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