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राजस्थान डिस्टर्ब्ड एरिया बिल 2026

राजस्थान डिस्टर्ब्ड एरिया बिल 2026: दंगा प्रभावित इलाकों के लिए कानून बनाने की तैयारी, कैबिनेट से ड्राफ्ट को मंजूरी

जयपुर | राजस्थान सरकार ने राज्य में दंगा प्रभावित और संवेदनशील इलाकों में सामाजिक संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से राजस्थान डिस्टर्ब्ड एरिया बिल 2026 का ड्राफ्ट तैयार किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में इस बिल के प्रारूप को मंजूरी दी गई है।

 

कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते मंत्री राज्यवर्धन सिंह, जोगाराम पटेल और सुमित गोदारा।

क्या यह कानून बन चुका है? स्थिति स्पष्ट करें

राजस्थान डिस्टर्ब्ड एरिया बिल 2026 अभी कानून नहीं बना है। फिलहाल केवल कैबिनेट ने इसके ड्राफ्ट को मंजूरी दी है। इसे आगामी विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। विधानसभा से पारित होने और राज्यपाल की स्वीकृति के बाद ही यह कानून के रूप में लागू हो सकेगा।

 

सरकार को इस बिल की जरूरत क्यों पड़ी

सरकार के अनुसार राज्य के कुछ इलाकों में बार-बार सांप्रदायिक तनाव, दंगे और पलायन की स्थिति सामने आई है। इन परिस्थितियों में स्थानीय लोग दबाव या डर के कारण अपनी संपत्ति बेचने को मजबूर होते हैं। राजस्थान डिस्टर्ब्ड एरिया बिल 2026 का उद्देश्य ऐसी जबरन बिक्री को रोकना है।

 

डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित करने की प्रक्रिया

प्रस्तावित बिल के तहत जिला कलेक्टर को यह अधिकार मिलेगा कि वह किसी इलाके को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर सके। यह निर्णय उस क्षेत्र के दंगा इतिहास, कानून-व्यवस्था की स्थिति और प्रशासनिक रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा।

 

प्रॉपर्टी खरीद-बिक्री पर प्रस्तावित नियम

यदि राजस्थान डिस्टर्ब्ड एरिया बिल 2026 कानून बनता है, तो घोषित अशांत क्षेत्रों में प्रॉपर्टी की खरीद या बिक्री सीधे नहीं की जा सकेगी। सौदे से पहले जिला कलेक्टर से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

 

कलेक्टर की भूमिका और अधिकार

कलेक्टर को यह जांचने का अधिकार होगा कि प्रॉपर्टी सौदा स्वेच्छा से हो रहा है या दबाव में। कलेक्टर को सौदे को मंजूरी देने, रोकने या रद्द करने का अधिकार भी प्रस्तावित किया गया है।

 

जनसंख्या संतुलन और पलायन का मुद्दा

सरकार का कहना है कि कई इलाकों में एक समुदाय का पलायन और दूसरे समुदाय का अत्यधिक बसाव सामाजिक तनाव को जन्म देता है। राजस्थान डिस्टर्ब्ड एरिया बिल 2026 का उद्देश्य इस असंतुलन को रोकना है।

 

गुजरात डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट से तुलना

गुजरात में डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट पहले से लागू है। वहीं से प्रेरणा लेकर राजस्थान सरकार यह बिल लाई है। गुजरात में कलेक्टर की अनुमति के बिना प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकता।

 

उल्लंघन पर क्या कार्रवाई हो सकती है

प्रस्तावित प्रावधानों के अनुसार, बिना अनुमति प्रॉपर्टी सौदा करने पर डील रद्द की जा सकती है। साथ ही अधिकतम 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान ड्राफ्ट में शामिल किया गया है, हालांकि अंतिम फैसला विधानसभा संशोधन पर निर्भर करेगा।

 

क्या यह बिल सभी धर्मों पर लागू होगा

सरकार ने स्पष्ट किया है कि राजस्थान डिस्टर्ब्ड एरिया बिल 2026 में किसी धर्म का नाम नहीं है। यह कानून सभी समुदायों पर समान रूप से लागू होगा, चाहे किसी क्षेत्र में बहुसंख्यक कोई भी हो।

 

कानूनी विशेषज्ञों और राजनीतिक विश्लेषण

विशेषज्ञ मानते हैं कि यह बिल पलायन रोकने में सहायक हो सकता है, लेकिन कलेक्टर स्तर पर भ्रष्टाचार की आशंका भी जताई जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार इस कानून का सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव दूरगामी हो सकता है।

 

संभावित फायदे और आशंकाएं

फायदे के रूप में सामाजिक संतुलन और सुरक्षा को देखा जा रहा है, वहीं आशंका है कि इससे प्रॉपर्टी बाजार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है।

 

आगे क्या होगा: कानून बनने की प्रक्रिया

राजस्थान डिस्टर्ब्ड एरिया बिल 2026 को विधानसभा में पेश किया जाएगा। वहां पारित होने के बाद राज्यपाल की मंजूरी जरूरी होगी। इसके बाद ही यह विधेयक कानून का रूप ले सकेगा।

 

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