नई दिल्ली | MGNREGA Bill 2025 को लेकर केंद्र सरकार की योजना सामने आई है। मोदी सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून यानी मनरेगा को समाप्त कर उसकी जगह नया ग्रामीण रोजगार कानून लाने की तैयारी कर रही है। इस प्रस्तावित बिल की कॉपी लोकसभा सांसदों के बीच सर्कुलेट की गई है, जिससे राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है।
MGNREGA Bill से जुड़ा यह कदम इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि मनरेगा पिछले दो दशकों से ग्रामीण भारत की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना रही है। अब इसके स्थान पर पूरी तरह नया ढांचा लाने की तैयारी सरकार के इरादों को साफ दिखाती है।

मनरेगा को बदलने की तैयारी क्यों
सरकार का कहना है कि MGNREGA Bill 2025 का उद्देश्य ‘विकसित भारत 2047’ के विजन के अनुरूप ग्रामीण रोजगार व्यवस्था को आधुनिक बनाना है। प्रस्तावित कानून का नाम विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) रखा गया है। सरकार का मानना है कि मौजूदा मनरेगा ढांचा अब नई जरूरतों के अनुरूप नहीं है। इसलिए MGNREGA Bill के जरिए रोजगार, आजीविका और कौशल विकास को एक साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है।
नए बिल की मुख्य विशेषताएं
MGNREGA Bill 2025 में रोजगार को मिशन मोड में लागू करने की बात कही गई है। यानी काम केवल मजदूरी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर और आजीविका से जुड़े प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि, नए बिल में राज्यों की भूमिका, फंडिंग पैटर्न और मजदूरी तय करने के अधिकार को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है। यही वजह है कि MGNREGA Bill पर सवाल भी उठ रहे हैं।
100 से 125 दिन काम का प्रस्ताव
MGNREGA Bill 2025 के तहत काम के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 दिन करने का प्रस्ताव है। सरकार इसे ग्रामीण मजदूरों के लिए राहत के तौर पर पेश कर रही है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि बढ़े हुए काम के दिनों के साथ मजदूरी दरों में कोई बदलाव होगा या नहीं। मनरेगा में मजदूरी राज्यवार तय होती है, लेकिन नए कानून में इसका स्वरूप बदल सकता है।
विपक्ष की प्रतिक्रिया
MGNREGA Bill 2025 को लेकर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने पहले ही सरकार के इरादों पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि मनरेगा का नाम बदलने या नई योजना लाने से संसाधनों की बर्बादी होती है। प्रियंका गांधी का कहना है कि नाम और ढांचा बदलने से स्टेशनरी, दस्तावेज और प्रशासनिक सिस्टम पर अतिरिक्त खर्च आता है, जिसका सीधा बोझ जनता पर पड़ता है।
कांग्रेस का नाम बदलने का आरोप
कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने दावा किया है कि मोदी सरकार ने पिछले 11 सालों में कांग्रेस की 32 योजनाओं के नाम बदले हैं। उनके मुताबिक MGNREGA Bill भी उसी नीति का हिस्सा है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि मनरेगा ग्रामीण भारत के लिए संजीवनी साबित हुआ है, खासकर कोरोना काल में। ऐसे में इसे खत्म करना गरीब विरोधी कदम माना जा रहा है।

ग्रामीण भारत पर संभावित असर
विशेषज्ञों का मानना है कि अगर MGNREGA Bill 2025 के तहत मनरेगा का कानूनी अधिकार खत्म होता है, तो ग्रामीण गरीबों की रोजगार सुरक्षा कमजोर हो सकती है। मनरेगा एक अधिकार आधारित कानून है, जबकि नया कानून मिशन आधारित हो सकता है। यही अंतर ग्रामीण भारत के लिए सबसे बड़ा सवाल बनकर उभरा है।
संसद में आगे क्या होगा
सूत्रों के मुताबिक MGNREGA Bill 2025 को संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है। इसके बाद सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस तय मानी जा रही है। मनरेगा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर फैसला लेने से पहले सरकार के सामने राजनीतिक दबाव भी बढ़ सकता है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा देश की राजनीति के केंद्र में रहेगा।
मनरेगा की आधिकारिक जानकारी: https://en.wikipedia.org/wiki/Mahatma_Gandhi_National_Rural_Employment_Guarantee_Act
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