लाम्बा हरि सिंह नगर पालिका क्षेत्र के पुलिस थाने में हाल ही में एक महत्वपूर्ण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य नए आपराधिक कानूनों के बारे में आम नागरिकों, शांति समिति सदस्यों, सुरक्षा सखियों और सामाजिक संगठनों को जानकारी देना और जागरूक करना था।
कानून में बदलाव और प्रमुख बातें
कार्यक्रम के दौरान थाना अधिकारी राजकुमार बिरला ने बताया कि देश में आपराधिक कानूनों में बड़े स्तर पर बदलाव किए गए हैं। पुराने कानून की 511 धाराओं को घटाकर अब 358 धाराएँ कर दी गई हैं। इससे न केवल कानून प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, बल्कि न्याय व्यवस्था को भी अधिक पारदर्शी और प्रभावी किया गया है।
डिजिटल सुविधा और ऑनलाइन प्रक्रिया
नए कानूनों के तहत अब:
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FIR, बयान और रिपोर्टों को ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध है।
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इससे पुलिस और पीड़ित दोनों के लिए प्रक्रिया आसान और तेज हो जाती है।
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पारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है और शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित होती है।
समयबद्ध न्याय प्रक्रिया
एक महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अब सभी मुकदमों को निर्धारित समय सीमा में निपटाने का प्रावधान किया गया है। इससे पीड़ितों को शीघ्र न्याय मिल सकेगा और मामलों के लंबित रहने की समस्या को भी दूर किया जा सकेगा।
महिला सुरक्षा और साइबर अपराध पर फोकस
वीसी के दौरान पुलिस ने सभी प्रतिभागियों को महिला सुरक्षा, साइबर अपराध, और कानून के दुरुपयोग से बचने की विशेष सलाह दी। सुरक्षा सखियों और सामाजिक संगठनों से अनुरोध किया गया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में इन मुद्दों पर जागरूकता फैलाएं।
सहभागिता और सहयोग की अपील
पुलिस विभाग ने उपस्थित सभी लोगों से अपील की कि वे नए कानूनों के पालन में सक्रिय सहयोग करें। कानून व्यवस्था बनाए रखने में नागरिकों की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही यह भी बताया गया कि जनहित में किए गए ये परिवर्तन न्याय प्रणाली को अधिक जनोन्मुखी और सशक्त बनाएंगे।
भविष्य की योजना
थाना अधिकारी ने जानकारी दी कि आगे भी इस तरह के जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन विभिन्न वार्डों और ग्राम पंचायतों में किया जाएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो सकें और कानून के प्रति उनकी समझ बढ़े।
लाम्बा हरि सिंह क्षेत्र में आयोजित यह जागरूकता वीडियो कॉन्फ्रेंस न सिर्फ एक सूचना देने वाला कार्यक्रम था, बल्कि यह पुलिस और आम जनता के बीच विश्वास बढ़ाने का माध्यम भी बना। नए आपराधिक कानूनों की जानकारी से नागरिक अधिक जागरूक हुए और उन्हें अपने अधिकारों व कर्तव्यों की स्पष्ट समझ मिली।
संवाददाता मनीष टेलर